नदीम कपूर, मुख्य संपादक –
मुंबई, 18 मार्च 2025 – एनआरआई के साथ धोखाधड़ी के गंभीर मामले में आरोपी इम्तियाज इस्माइल पटनी की अग्रिम जमानत याचिका आज अतिरिक्त सत्र न्यायालय-23 ने खारिज कर दी।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह मामला अत्यंत गंभीर है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, ट्रस्ट फंड की हेराफेरी और फर्जी हस्ताक्षर जैसे आरोप शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत देना इस मामले में उचित नहीं होगा, इसलिए आरोपी की याचिका को खारिज किया जाता है।
कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?
आज की सुनवाई के दौरान आरोपी इम्तियाज पटनी अदालत में उपस्थित नहीं था। उसके वकील अल्तमश ए. कपाड़िया ने याचिका दायर की थी, जबकि राज्य सरकार की ओर से एपीपी रंजना बुढवंत ने मजबूती से विरोध दर्ज कराया।
शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट मनिराम गौड़ ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें अभियोजन पक्ष की सहायता करने की अनुमति दी जाए, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
क्या हैं आरोप?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इम्तियाज इस्माइल पटनी और मोहम्मद हनीफ ने साझी साजिश के तहत ट्रस्ट के फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिसमें शिकायतकर्ता के नकली हस्ताक्षर बनाकर बड़े पैमाने पर ट्रस्ट फंड का दुरुपयोग किया गया।
इन आरोपों के तहत, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 471, 468, 467, 465, 420, 408 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अदालत ने क्या कहा?
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा:
“इस अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित नहीं है। अतः आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जाती है।”
अभी भी फरार है इम्तियाज पटनी
गौरतलब है कि इम्तियाज पटनी अब भी फरार है, और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2025 को होगी, जिसमें अभियोजन पक्ष को जवाब प्रस्तुत करना होगा।
क्या होगा आगे?
✅ पुलिस अब इम्तियाज पटनी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर सकती है।
✅ कोर्ट में अगली सुनवाई 20 मार्च 2025 को होगी, जिसमें आरोपी के खिलाफ सबूतों पर चर्चा होगी।
✅ शिकायतकर्ता की ओर से कानूनी लड़ाई और तेज होने की संभावना है।
आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।