शिवम इमारत, माहीम में बड़ा अतिक्रमण प्रकरण – फायर सेफ्टी के रास्ते पर बनाया गया अवैध कमरा, तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

मुंबई, माहीम | विशेष संवाददाता
मुंबई के माहीम इलाके स्थित शिवम इमारत (म्हाडा), टकानदास काटारिया रोड, प्लॉट नं. 28-ब में विनीत ढगे, सिद्धेश शिरोडकर और उनके भाई गौतम शिरोडकर द्वारा *बिना किसी कानूनी किरायेदारी अधिकार के अवैध कब्जा और अतिक्रमण* करने का गंभीर मामला सामने आया है।
एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत के अनुसार, इन तीनों ने इमारत के *फायर सेफ्टी एक्जिट के लिए निर्धारित खुले स्थान को बंद करके लगभग 50 वर्गफुट में एक कमरा बना दिया है, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा है। यह कमरा कुछ समय तक विनीत ढगे द्वारा अपनी बहन के पति जितू को किराए पर भी दिया गया था, जिससे अवैध रूप से आर्थिक लाभ कमाया गया।
सार्वजनिक जगह को किया निजी इस्तेमाल
शिवम इमारत के पहले मंज़िल पर स्थित कमरों (101, 102, 103, 104) में विनीत ढगे का परिवार रहता है, जबकि तीसरी मंज़िल के कमरों (301, 302, 303) में सिद्धेश और गौतम शिरोडकर का परिवार रहता है। इन सभी ने अपने-अपने फ्लैट्स के सामने की सामूहिक गैलरी को अवैध रूप से बंद कर निजी उपयोग में ले लिया है, जिससे बाकी निवासियों को उस सार्वजनिक जगह का उपयोग करने में कठिनाई हो रही है।
फायर सेफ्टी को किया नजरअंदाज, जान जोखिम में
इन तीनों ने मिलकर सीढ़ियों के नीचे बने आपातकालीन निकास मार्ग (फायर सेफ्टी एक्जिट) को भी बंद करके वहां कमरा बना लिया है। यह कार्य *फौजदारी लापरवाही की श्रेणी में आता है और इमारत के सभी निवासियों की जान को संकट में डालता है।
कानूनों का उल्लंघन – गंभीर धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज हो सकता है
इनके खिलाफ निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की गई है:
धारा 43, 52, 53 महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966
धारा 152(अ) – महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम
म्हाडा कानून के तहत भाड़े के समझौते का उल्लंघन और सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोग
शिकायतकर्ता ने इमारत के सचिव और ट्रस्टियों की भी **नैतिक जिम्मेदारी** तय करते हुए उनसे तुरंत कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।
उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला
अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो, शिकायतकर्ता ने *बॉम्बे हाई कोर्ट के Suo Moto PIL No. 1/2020 (Jilani Builder बनाम भिवंडी निज़ामपुर नगर निगम)* के आधार पर न्यायालय में याचिका दाखिल करने की चेतावनी दी है.
निष्कर्ष
शिवम इमारत में हुआ यह अतिक्रमण न सिर्फ कानूनी उल्लंघन है, बल्कि *जनसुरक्षा के लिए बड़ा खतरा* भी है। संबंधित विभागों को चाहिए कि वे तत्काल कार्रवाई कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करें और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ *कानूनी कार्रवाई करें*।
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