ब्रेकिंग न्यूज़: NRI से धोखाधड़ी मामले में दोनों आरोपियों की जमानत मुंबई सेशंस कोर्ट ने रद्द की आरोपी अब भी फरार**



मुंबई संवाददाता, नदीम कपूर**

मुंबई: मुंबई के पायधुनी इलाके में रहने वाले **इम्तियाज पटनी और हनीफ नाल्कंडे को आज मुंबई सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। NRI से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के गंभीर मामले में फंसे इन दोनों आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और आरोपियों को फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध सबूत यह दर्शाते हैं कि इम्तियाज पटनी और हनीफ नाल्कंडे ने एक NRI को धोखा देकर बड़ी रकम हड़पी है।

क्या है पूरा मामला?
सूत्रों के मुताबिक, इम्तियाज पटनी और हनीफ नाल्कंडे पर आरोप है कि उन्होंने एक NRI से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की। शिकायतकर्ता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए और उनके खिलाफ केस दर्ज किया।

कोर्ट ने क्यों खारिज की जमानत?
आज हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत सबूत पेश किए। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कहा कि इस स्तर पर आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है और आरोपी फरार भी हो सकते हैं।

आरोपी अब भी फरार
गौरतलब है कि इम्तियाज पटनी और हनीफ नाल्कंडे अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश के लिए मुंबई पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है।

अब यह देखना होगा कि पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर पाती है। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।


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