मुंबई:शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां The Yusuf Ebrahim Gardee Charity Trust* से जुड़े दो ट्रस्टियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपियों ने ट्रस्ट की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की। हालांकि, इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
आरोपियों के नाम और पृष्ठभूमि
पायधुनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:
1. इम्तियाज इस्माइल पटनी
2. मोहम्मद हनीफ नखांडे
इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 406, 409, 419, 420, 465, 467, 471 r/w 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता का आरोप
शिकायतकर्ता यूसुफ इब्राहिम गार्डी, जो एक एनआरआई हैं और अमेरिका के फ्लोरिडा में रहते हैं, ने आरोप लगाया है कि इम्तियाज इस्माइल पटनी और मोहम्मद हनीफ नखांडे ने उनके हस्ताक्षर की जालसाजी कर वक्फ बोर्ड में **फर्जी परिवर्तन रिपोर्ट दायर की। इसके जरिए उन्होंने ट्रस्ट की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की साजिश रची।
क्या हैं आरोप?
– आरोपियों ने विश्वासघात, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज बनाने का अपराध किया।
– वक्फ बोर्ड में फर्जी फेरबदल रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें यूसुफ इब्राहिम गार्डी के हस्ताक्षर की नकल की गई।
– ट्रस्ट की संपत्तियों को हड़पने की कोशिश की।
कानूनी कार्रवाई और धाराएं
शिकायतकर्ता ने संबंधित विभागों से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ **सख्त कार्रवाई** की जाए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुई एफआईआर:
– धारा 405, 406, 409- आपराधिक विश्वासघात
– धारा 419, 420 – धोखाधड़ी
-धारा 465.467,471दस्तावेजों की जालसाजी
– धारा 34- आपराधिक साजिश
अगर आरोप सिद्ध होते हैं,तो आरोपियों को कठोर सजा मिल सकती है।
अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं!
पायधुनी पुलिस स्टेशन मामले की गहराई से जांच कर रहा है और संबंधित दस्तावेजों को खंगाल रहा है। हालांकि, आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और वे फरार बताए जा रहे हैं।
निष्कर्ष
यह मामला दर्शाता है कि एनआरआई और ट्रस्ट संपत्तियों से जुड़े मामलों में धोखाधड़ी के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं । अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है और क्या यह मामला जल्द न्याय की ओर बढ़ेगा।